
PM Kisan Tractor Yojana: जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि भारत की अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। इसके साथ ही कृषि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य करती है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसान भाइयों के लिए हर वर्ष कुछ न कुछ योजना लाती रहती है जिससे उन्हें खेती करने में आसानी हो और आर्थिक सहायता भी मिलती रहे।
इस बार कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेत में प्रयोग किए जाने वाले मिनी ट्रैक्टर को खरीदने के लिए 90% की बम्पर सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि भाग्य योजना के तहत मिल रही है। यानी की किसानों द्वारा कृषि यंत्र खरीदने का 90% खर्चा सरकार स्वयं उठाएगी। अब छोटे किसान कम खर्चे में ट्रैक्टर खरीद कर आसानी से खेती का काम कर सकते हैं।
कृषि भाग्य योजना क्या है और कैसे मिलेगा लाभ?
कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए कृषि भाग्य योजना की शुरुआत की है जो कि कल्याणकारी योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले औजार और यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करना है ताकि किसान कम दाम पर यह यंत्र खरीद सके।
योजना के तहत पात्र किसानों की मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर भारी सब्सिडी मिल रही है इसके अतिरिक्त अन्य बड़ी मशीनों और औजारों पर भारी छूट मिल रही है। अगर किसान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं तो उन्हें ट्रैक्टर पर 90% की सब्सिडी और सामान्य वर्ग के किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी।
इन कृषि यंत्रों पर किसान को मिलेगी 90% सब्सिडी
योजना में शामिल होकर आप मिनी ट्रैक्टर के साथ कई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं।
- पावर टिलर
- हल मिल
- वीडर
- रोटावेटर
- पावर स्प्रेयर
- हल मिल
- मोटर से चलने वाले छोटे कृषि यंत्र और ऑइलर
इन यंत्रों के आलावा सरकार सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर और HDPE पाइप पर भी सब्सिडी लाभ दे रही है। जितने भी किसान एससी अथवा एसटी कैटेगरी से आते हैं उन्हें योजना के तहत यंत्रों पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी जबकि सामान्य कैटेगरी के किसानों को 80 प्रतिशत छूट मिलेगी।
योजना में आवेदन हेतु पात्रता मानदंड
- योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक कर्नाटक राज्य का निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार को उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी आवश्यक है।
- आवेदक किसान के पास कृषि के लिए एक एकड़ तक जमीन होनी जरुरी है।
- किसान उम्मीदवार ने यदि पहले किसी सरकारी कृषि योजना का लाभ लिया है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- योजना में शामिल होने के लिए किसान के पास फार्मर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना अनिवार्य है।
- किसान का अपना बैंक अकाउंट बना होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड)
- बॉन्ड पेपर
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
- इसके लिए आवेदक को अपने आस पास वाले किसान सम्पर्क केंद्र अथवा सहायक कृषि निदेशक कार्यालय में जाना है।
- वहां से आपको कमर्चारी से कृषि भाग्य योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है।
- फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और जानकारी को सही सही दर्ज करें।
- इसके बाद आपसे मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- फॉर्म को सही से भरने के बाद आपको यह जमा कर देना हैं जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- इसके बाद आपको कर्मचारी द्वारा आवेदन की रसीद दी जाएगी इसे संभाल कर रखें।
- इस तरह आसानी से आप योजना में आवेदन पूरा कर सकते हैं।