
किसान बड़ी मेहनत से कृषि करके फसल उगाते हैं, लेकिन जंगली जानवर, नीलगाय और आवारा पशु इनकी फसल बर्बाद करते हैं जिसे इन्हे बहुत नुकसान होता है। इस समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा खेतों की तारबंदी योजना को शुरू किया गया है जिसके तहत किसानों को 70% सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है ताकि किसान अपने खेत के चारों ओर तार लगा सके। जो भी गरीब किसान इस समस्या से परेशान है वे योजना में आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कई किसान आर्थिक परेशानियों के चलते खेतों की बाड़ नहीं लगा पाते, जिससे उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। यह योजना ऐसे ही किसानों की मदद के लिए है। इस वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो देर न करें और अपनी फसल को सुरक्षित करें!
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क्या है योजना?
राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के लिए खेतों की तारबंदी योजना को शुरू किया है। जिन किसानों की फसले नीलगाय और आवारा पशु ख़राब कर रहें हैं उन्हें इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है जिससे वे अपने खेतों के चारों ओर कांटेदार तार अथवा चैनलिंक फेसिंग बिना किसी खर्च की समस्या के लगा सके।
योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी
योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 48,000 रूपए की सब्सिडी मिलती है। जबकि अन्य किसानों को 50% छूट यानी की 40,000 रूपए की सब्सिडी मिलती है। अगर किसान समूह में तो होने कुल खर्च में 70% की छूट यानि की 56,000 रूपए की सब्सिडी दी जाएगी।
योजना की पात्रता मानदंड
राज्य के सभी किसान योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- अगर आप समूह अथवा व्यक्तिगत के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास एक स्थान पर 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के लोगों के पास 0.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
- अगर 10 अथवा इससे अधिक किसानों का ग्रुप बना हुआ है तो उनके पास भी 5 हेक्टेयर भूमि होने के साथ खेतो की बाउंड्री भी एक साथ मिलनी जरुरी है।
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
इसके लिए आपको सबसे पहले राज किसान पोर्टल की वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अथवा अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक